प्रयागराजयूपी पंचायत चुनाव तीन महीने में कराने का हाईकोर्ट का आदेश, निवर्तमान प्रधान रहेंगे प्रशासक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत राज चुनाव तीन महीने के भीतर कराने का निर्देश दिया। अदालत ने आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने को कहा; तब तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में काम करेंगे। उस समय चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई थी।