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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्टरूम हिंसा पर एफआईआर और कार्रवाई की सिफारिश की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को अदालत कक्ष में वकीलों के कथित हंगामे और मारपीट को गंभीर आपराधिक कृत्य बताया। पीठ ने उचित कार्रवाई के लिए मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने का निर्देश दिया; आगे की कार्रवाई संबंधित प्राधिकारियों पर निर्भर करेगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर; घटना का वास्तविक फोटो नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को अदालत कक्ष में वकीलों के कथित हंगामे और मारपीट को गंभीर आपराधिक कृत्य बताया। पीठ ने उचित कार्रवाई के लिए मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने का निर्देश दिया; आगे की कार्रवाई संबंधित प्राधिकारियों पर निर्भर करेगी।

यह खबर 2026-11-03 की प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित है। मूल रिपोर्ट और उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्थिति ऊपर दी गई है; मामले में संबंधित प्राधिकारियों के अगले अपडेट का इंतजार है।

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स्रोत: https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/up-news-today-3-november-cm-yogi-adityanath-pm-ujjwala-scheme-akhilesh-yadav-varanasi-jp-nadda-padyatra-live-blog-201793672585601.html

चित्र: Unsplash से विषय-संबंधी प्रतीकात्मक तस्वीर; यह रिपोर्ट की घटना का वास्तविक फोटो नहीं है।

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