दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन के नाम पर किसी सार्वजनिक स्थल पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता। टिप्पणी सुनवाई के दौरान आई; इसे मामले का अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए।
यह खबर 2026-11-03 की प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित है। मूल रिपोर्ट और उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्थिति ऊपर दी गई है; मामले में संबंधित प्राधिकारियों के अगले अपडेट का इंतजार है।
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चित्र: Unsplash से विषय-संबंधी प्रतीकात्मक तस्वीर; यह रिपोर्ट की घटना का वास्तविक फोटो नहीं है।



