सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता जागरूकता अभियान की अनुमति मांगने वाले अनुरोध पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया। इंडियन एक्सप्रेस की 3 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और अन्य लोगों ने पंचायत चुनावों के तीसरे चरण से पहले मतदाता-जागरूकता यात्राएं निकालने की अनुमति मांगी थी।
अदालत ने आयोग के पहले इनकार-पत्र को रद्द कर अनुरोध पर दो दिनों के भीतर नया आदेश देने को कहा। याचिकाकर्ताओं ने स्थानीय चुनावों से पहले मतदाता जागरूकता गतिविधियों की अनुमति न दिए जाने को चुनौती दी थी।
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यह निर्देश अनुरोध पर पुनर्विचार का है; इससे अभियान की अनुमति स्वतः मिलना तय नहीं होता। आगे का निर्णय राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को देना है।
स्रोत: https://indianexpress.com/article/india/supreme-court-tells-rajasthan-poll-body-to-reconsider-voter-campaign-plea-10947787/ रिपोर्ट की तारीख: 2026-11-03.
तस्वीर: Unsplash से प्रतीकात्मक चित्र; यह रिपोर्ट की घटना का वास्तविक फोटो नहीं है।



