Hindustan Times की PTI रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियम, 2026 को मंजूरी दी। नियमों में राज्य के जलमार्गों पर चलने वाली यांत्रिक और गैर-यांत्रिक नावों के पंजीकरण तथा यात्रियों और नाव संचालकों के बीमा का प्रावधान है।
सरकार ने नियमों को नाव संचालन के लिए एक समान नियामक ढांचा बनाने और सुरक्षा बेहतर करने से जोड़ा है।
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