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यूपी में बोतलबंद पानी इकाइयों के लिए बीआईएस प्रमाणन अनिवार्य

नई इकाइयों को लाइसेंस के लिए बीआईएस प्रमाणन लेना होगा; पहले से चल रहीं 968 इकाइयों के लिए 31 मार्च 2027 की समयसीमा बताई गई है।

स्रोत की तस्वीर: यूपी में बोतलबंद पानी इकाइयों के लिए बीआईएस प्रमाणन अनिवार्य

दैनिक जागरण की 15 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में नई बोतलबंद और मिनरल वाटर निर्माण इकाइयों को लाइसेंस से पहले भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन लेना होगा। रिपोर्ट में पहले से संचालित 968 इकाइयों के लिए 31 मार्च 2027 तक प्रमाणन की समयसीमा बताई गई है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की जांचों में नमूनों की गुणवत्ता संबंधी कमियां मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। नियमों और अनुपालन की स्थिति के लिए संबंधित विभाग की सूचनाएं देखें।

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मूल स्रोत: https://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-uttar-pradesh-bis-certification-mandatory-for-bottled-water-40405402.html

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